अमृतसर में नगर काउंसिल और नगर पंचायत चुनावों के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। पंजाब सरकार ने 26 मई 2026 को चुनाव वाले क्षेत्रों में “ड्राई डे” घोषित किया है। एक्साइज कमिश्नर पंजाब जतिंदर जौरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार अमृतसर सहित सभी संबंधित इलाकों में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन के आदेशों के तहत शहर और आसपास के चुनावी क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके, अहाते, बार और होटलों में स्थित बार बंद रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के प्रलोभन या कानून-व्यवस्था की स्थिति से बचा जा सके। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई एक्साइज विभाग और जिला प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी रखेंगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने शराब कारोबारियों और आम जनता से अपील की है कि वे चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग दें। अमृतसर प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण मतदान करवाना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं।
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