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सलमान खान के हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच के आदेश: 20 जनवरी को कोटा कंज्यूमर कोर्ट में आना होगा; पान मसाला विज्ञापन मामले में सुनवाई – Kota News

सलमान खान के हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच के आदेश:  20 जनवरी को कोटा कंज्यूमर कोर्ट में आना होगा; पान मसाला विज्ञापन मामले में सुनवाई – Kota News


सलमान खान को 20 जनवरी को कंज्यूमर कोर्ट में पेश होना होगा। (फाइल फोटो)

कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान के हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। पान मसाला विज्ञापन मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा- 20 जनवरी को उन्हें दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

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दरअसल, याचिकाकर्ता भाजपा नेता व एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने कोर्ट में पेश वकालतनामे और जवाब पर सलमान खान के हस्ताक्षर को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सलमान खान के हस्ताक्षर की जांच की मांग की थी।

कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 38 (9) (घ) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 (2) के तहत राज्य की अधिकृत और मान्यता प्राप्त एजेंसी या फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) से जांच करवाने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने वकालतनामे और जवाब पर नोटरी करने वाले एडवोकेट आरसी चौबे के साथ सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने नोटरी करने वाले एडवोकेट आरसी चौबे के साथ सलमान खान को पेश होने के निर्देश दिए हैं। (फाइल फोटो।)

सलमान खान के हस्ताक्षर नहीं थे शिकायतकर्ता इंद्रमोहन सिंह हनी ने बताया- बॉलीवुड स्टार सलमान खान की ओर से पेश वकालतनामे और जवाब में सलमान खान के हस्ताक्षर नहीं थे। सलमान के हस्ताक्षर जोधपुर जेल और वहां कोर्ट में किए गए हस्ताक्षरों से अलग थे।

हमने सलमान खान के हस्ताक्षर को लेकर आपत्ति जताई और हस्ताक्षर की FSL जांच कराने के साथ ही सलमान के व्यक्तिगत रूप से पेश होने की मांग की थी। कोर्ट ने हमारी आपत्ति को स्वीकार कर किया।

कोर्ट ने सलमान खान के हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच के निर्देश दिए। साथ ही सलमान खान को 20 जनवरी को नोटरी और दस्तावेजों सहित व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए।

कोटा में वकील इंद्रमोहन सिंह हनी ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोटा में वकील इंद्रमोहन सिंह हनी ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में याचिका दायर की थी।

3 पॉइंट में समझिए क्या है पूरा मामला…

1. कोर्ट ने सलमान खान को 3 नवंबर को जारी किया था नोटिस कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने 3 नवंबर को बॉलीवुड स्टार सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वकील इंद्रमोहन सिंह हनी ने अदालत में याचिका दायर कर ‘केसर युक्त इलायची’ के नाम पर भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगाया।

याचिका में कहा गया था कि 5 रुपए के पाउच में केसर मिलना संभव नहीं है, जिससे जनता भ्रमित हो रही है और युवा वर्ग कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहा है। शिकायतकर्ता ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के प्रचार पर रोक लगाने, विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने और सलमान खान को मिले राष्ट्रीय अवॉर्ड वापस लेने की मांग की।

2. सलमान खान ने शिकायत को गलत सबूतों पर आधारित बताया 27 नवंबर को बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भ्रामक विज्ञापन की याचिका पर कोटा कंज्यूमर कोर्ट में जवाब पेश किया था। सलमान के वकील पराग ने कहा- यह शिकायत खारिज करने योग्य है, क्योंकि कार्रवाई का अधिकार केवल CCPA को है।

जवाब में यह भी कहा गया था कि विज्ञापन केसर युक्त पान मसाला का नहीं, बल्कि सिल्वर कोटेड इलायची का है, इसलिए शिकायत गलत सबूतों पर आधारित है। हालांकि, शिकायतकर्ता एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने जवाब पर आपत्ति दर्ज करवाई है।

3. सभी आरोपों का खंडन किया 9 दिसंबर को सलमान खान के वकील ने जवाब पेश किया था, इसमें सभी आरोपों का खंडन किया गया। जवाब में लिखा था कि प्रार्थना पत्र पर मेरे (सलमान खान के) हस्ताक्षर है। पैन कार्ड और पासपोर्ट पर भी ऐसे ही हस्ताक्षर है। शिकायतकर्ता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए तुच्छ, निराधार और गैरकानूनी आपत्तियां उठा रहा है, जिनका कोई वास्तविक या कानूनी आधार नहीं है।

जवाब में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 या किसी अन्य कानून के किस नियम के तहत सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा जा रहा है।

कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है, जो हस्ताक्षर की जांच या तुलना करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता हो और न ही कोर्ट को ऐसा कोई अधिकार है कि वह इस तरह की जांच कर सके। खासकर तब जब कोई सिर्फ अंदाज, कल्पनाओं और बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहा हो।

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