अमृतसर की जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी की फोटो।
भारतीय मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक के लिए विशेष मौसम चेतावनी जारी की है। इस दौरान पंजाब और इसके पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार मौसमी परिस्थितियों क
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इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमृतसर की जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान सुरक्षित बांधों से पानी छोड़ा जा सकता है और इससे नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
नदियों को न करे पार
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि में किसी भी हालत में नदियों को पार करने की कोशिश न करें। खासकर किसानों और पशुपालकों को चेताया गया है कि वे अपने पशुओं को नदी के किनारे या नदी के अंदर न ले जाएं। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ नियंत्रण से जुड़े सभी उपाय तुरंत पूरे किए जाएं।
टप्पर और अन्य मशीनरी को बांधों और धुस्सियों की मरम्मत के लिए प्राथमिकता से लगाया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। साक्षी साहनी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल लोगों की सुरक्षा और जनहित में जारी किए गए हैं। यह एक एहतियाती कदम है ताकि बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति में किसी तरह की जनहानि न हो।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासनिक सूचनाओं को ही गंभीरता से लें। उन्होंने नागरिकों से जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाए रखने और जारी की गई सभी हिदायतों का पालन करने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि जनता का सहयोग ही किसी भी आपदा से सुरक्षित निकलने का सबसे प्रभावी तरीका है।
