बुलंदशहरकुछ ही क्षण पहले
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बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में 2014 में हुई लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी मनोज बावरिया को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश विनीत चौधरी ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 2014 का है, जब मनोज बावरिया ने अपने साथियों के साथ एक परिवार के साथ मारपीट की। आरोपियों ने घर में रखे सोने-चांदी के गहने और नकदी लूट ली थी। इस मामले में डिबाई थाने में धारा 395, 397, 120बी और 412 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
एडीजे कोर्ट अनूपशहर में चले मुकदमे में मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रवेंद्र सिंह लोधी ने पैरवी की। मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल अमित कुमार और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल राहुल कुमार ने भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
