यमुनानगर में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज शुक्रवार को सात वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी मेहताब को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिला न्यायवादी धर्मचंद ने यह जानकारी दी।
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घटना इस वर्ष 30 जनवरी की है। पीड़िता की मां काम पर गई हुई थीं और बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी मेहताब ने चाउमिन खिलाने का बहाना बनाकर मासूम को बहला-फुसलाकर पास के जंगल में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ घिनौना अपराध किया।
डरी-सहमी मिली थी बच्ची
शाम को घर लौटी मां को बच्ची नहीं मिली। तलाश करने पर वह सड़क किनारे डरी-सहमी हालत में मिली। रोते हुए बच्ची ने मां को पूरी वारदात बता दी कि एक व्यक्ति उसे जंगल ले गया और गलत काम किया। इसके बाद महिला ने तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामले की जांच करने वाली एएसआई कमला देवी ने बच्ची का मेडिकल कराया और सबूत जुटाकर आरोपी मेहताब को गिरफ्तार कर लिया। जल्द चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की गई। सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एवं जिला उप न्यायवादी सुधीर सिघर्ड ने केस की मजबूत पैरवी की। उन्होंने गवाहों और सबूतों को प्रभावी तरीके से अदालत में रखा, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
शुक्रवार को आए फैसले में कोर्ट ने मेहताब को 20 साल की सजा और जुर्माने का दंड सुनाया। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
