राजनांदगांव नगर निगम ने अवैध विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम की टीम ने आरके नगर से कमला कॉलेज तक लगे लगभग 60 अवैध पोस्टर और छोटे विज्ञापन बोर्ड हटा दिए। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर की गई।
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आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमा क्षेत्र में निजी भवनों की दीवारों, छतों पर लगे होर्डिंग्स, बिजली के खंभों पर लगे छोटे बैनर-पोस्टर और फ्लाईओवर के पिलरों पर बिना अनुमति के विज्ञापन लगाए गए थे। यह छत्तीसगढ़ विज्ञापन पंजीकरण एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 और छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो एक दंडनीय अपराध है।
आरके नगर से कमला कॉलेज तक 60 अवैध पोस्टर और बोर्ड हटाए गए
उन्होंने जानकारी दी कि इस संबंध में पहले भी संबंधितों को अवैध बोर्ड हटाने के लिए कहा गया था। हालांकि, कुछ लोगों ने इन अवैध होर्डिंग्स और बोर्डों को नहीं हटाया था। इसके बाद आज निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 60 अवैध बोर्ड हटाए। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
आयुक्त ने सभी विज्ञापन एजेंसियों और संस्थानों से अपील की है कि वे विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए नियमानुसार नगर निगम से विधिवत अनुमति और स्वीकृति प्राप्त करें। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना पूर्व सूचना के, बिना अनुमति लगे होर्डिंग्स, बैनर-पोस्टर और अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्डों के लिए अर्थदंड लगाया जाएगा।
साथ ही, इन बोर्डों को निगम द्वारा हटा या जब्त कर लिया जाएगा और अवैध विज्ञापनकर्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जाएगी। इस प्रकार होने वाली क्षति और खर्च के लिए संबंधित एजेंसी या व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होंगे।
