चंडीगढ़ में 5 नए कानून लागू: रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य, फायर NOC 5 साल तक मान्य; बिना लाइसेंस कारोबार पर सजा – Chandigarh News
यूटी प्रशासन ने 5 नए कानून लागू किए। चंडीगढ़ में आज (7 मई) से यूटी प्रशासन ने 5 नए कानून लागू कर दिए हैं। इन के तहत अब फायर NOC 5 साल तक वैध रहेगी और हर साल रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, बिना लाइसेंस इमिग्रेशन कारोबार करने वालों पर 3 से 5…
