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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला- बिना पेनिट्रेशन प्राइवेट पार्ट रगड़ना रेप नहीं:  सिर्फ कोशिश, आरोपी की सजा आधी; कहा- ये कानून की नजर में दुष्कर्म नहीं – Chhattisgarh News

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला- बिना पेनिट्रेशन प्राइवेट पार्ट रगड़ना रेप नहीं: सिर्फ कोशिश, आरोपी की सजा आधी; कहा- ये कानून की नजर में दुष्कर्म नहीं – Chhattisgarh News

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ‘यदि किसी मामले में महिला के साथ पूरा पेनिट्रेशन यानी प्रवेश साबित नहीं होता, केवल प्राइवेट पार्ट को रगड़ा गया है, तो इसे कानून की नजर में रेप नहीं माना जाएगा। ऐसा कृत्य अटेम्प्ट टू रेप यानी रेप की कोशिश की श्रेणी में…

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