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पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 3215 रजिस्ट्रेशन: असंगठित श्रमिकों को मिलता है 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 3 हजार रुपए पेंशन – Dausa News

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 3215 रजिस्ट्रेशन:  असंगठित श्रमिकों को मिलता है 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 3 हजार रुपए पेंशन – Dausa News

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन कराने पर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा।

सरकार की ओर से ई-श्रम एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है। इसमें असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन कराने पर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा निशुल्क मिलेगा। इस योजना के लिए असंगठित कामगार जैसे रिक्शा चालक, फेरीबाला

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योजना के लिए आधार कार्ड एवं बैंक खाते की आवश्यकता होगी। असंगठित श्रमिक जिनकी आयु 16-59 वर्ष हैं वे इस योजना के पात्र हैं। साथ ही जो आयकर नहीं देते तथा ईएसआई, पीएफ या एनपीएस योजना के सदस्य नहीं है। जिले में अभी तक 3 लाख 96 हजार 475 लाभार्थी और पीएमएसवाईएम में 3215 पंजीकरण हो चुके हैं। दोनों योजनाओ में पंजीकरण कराने के लिए ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

योजना में केंद्र सरकार आपके साथ बराबर का योगदान करेगी। यह योजना एक अंशदाय पेंशन योजना है, जिसके तहत धारकों को 60 वर्ष की आयु से आजीवन भुगतान न्यूनतम 3 हजार रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी। यह श्रमिकों एवं असंगठित कामगारों के लिए लाभदायक है। योजना के तहत यदि कोई पंजीकृत श्रमिक दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता पर 2 लाख का बीमा मिलेगा। साथ ही इसके माध्यम से श्रमिकों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।



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