अम्बेडकरनगर2 मिनट पहले
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अंबेडकरनगर में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों और मदरसों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जलालपुर शिक्षा क्षेत्र के 9 विद्यालयों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने की राशि को एक सप्ताह में जमा करना होगा।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि समय सीमा में जुर्माना न भरने पर भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। अन्य शिक्षा क्षेत्रों से खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कुल 27 विद्यालय कार्रवाई के दायरे में हैं।
इन विद्यालयों को पहले ही नोटिस देकर बंद करने का निर्देश दिया गया था। फिर भी वे संचालित होते रहे। खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों को बंद कराकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बिना मान्यता कोई स्कूल नहीं चल सकता। शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश ने 27 अप्रैल 2018 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। 1 जुलाई 2025 को भी ऐसा ही आदेश निकला था। इन आदेशों की अवहेलना करने पर यह कार्रवाई की गई है।
