मुख्य बातें

रायगढ़ में इंडस्ट्रीज में नियमों का उल्लंघन: MSP और सुनील इस्पात समेत तीन फैक्ट्रियों पर केस दर्ज, निरीक्षण में पाई गई कमी – Raigarh News

रायगढ़ में इंडस्ट्रीज में नियमों का उल्लंघन:  MSP और सुनील इस्पात समेत तीन फैक्ट्रियों पर केस दर्ज, निरीक्षण में पाई गई कमी – Raigarh News

जांच के दौरान तीन उद्योगों में सुरक्षा मानकों की कमी पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों में नियमों की अनदेखी का आरोप है। यह भी आरोप है कि इसके कारण बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने जांच कर नियमों के उल्लंघन के मामले में ती

.

जानकारी के अनुसार जिले के कई उद्योगों में मजदूरों की जान जोखिम में पड़ रही है। कहीं सुरक्षा मानकों की कमी तो कहीं लापरवाही के चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिसे देखते हुए औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने ग्राम चिरईपानी स्थित सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल पार्क पूंजीपथरा स्थित आरएस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और जामगांव स्थित एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान इन कारखानों में हुई दुर्घटनाओं से संबंधित गंभीर उल्लंघन पाए गए। इसके आधार पर कारखाना अधिनियम, 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के तहत सुनील इस्पात के अधिभोगी व प्रबंधक प्रमोद कुमार तोला, आरएस इस्पात के विवेक चंद्र उपाध्याय और एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रदीप कुमार डे व प्रबंधक के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक केस दर्ज कराया गया है।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग की ओर से पहले भी लगातार कार्रवाई की गई है। अक्टूबर और नवंबर माह में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले 7 उद्योगों पर कुल 11 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इनमें नवदुर्गा फ्यूल प्रा. लि., एनआर इस्पात एंड पावर प्रा. लि., स्काई एलॉयज एंड पावर प्रा. लि., सिंघल स्टील एंड पावर प्रा. लि., बीएस स्पंज प्रा. लि., शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (यूनिट-2) शामिल हैं।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *