छत्तीसगढ़ के धमतरी में खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र में संचालित होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दो प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया, जिसके बाद डेयरी और होटल संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जांच के दौरान बस स्टैंड स्थित ओम डेयरी के संचालक ललित गोस्वामी और अर्जुनी चौक धमतरी स्थित राजलक्ष्मी होटल एवं भोजनालय के संचालक हेमंत दास सिन्हा को घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पकड़ा गया। कार्रवाई में दोनों प्रतिष्ठानों से कुल चार घरेलू गैस सिलेंडर (दो खाली, एक आधा भरा हुआ) और संबंधित उपकरण जब्त किए गए। इनमें 14.2 किलोग्राम क्षमता के इंडेन और एचपी घरेलू सिलेंडर, 9 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर, सिंगल और डबल बर्नर चूल्हे तथा पाइप सहित रेगुलेटर शामिल हैं। संबंधित संचालकों के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 सहपठित धारा 7 के उल्लंघन के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए निर्धारित है। इसका व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है, जिससे शासन को आर्थिक क्षति होती है और गैस आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित होती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे भी नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल वैध व्यावसायिक गैस कनेक्शन का ही उपयोग करें, अन्यथा नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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