गुरुग्राम नगर निगम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के अभियान के तहत शहर की दो कॉमर्शियल इकाइयों को सील कर दिया है। इन इकाइयों पर 70 लाख रुपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, जिसके भुगतान न होने पर यह कार्रवाई की गई। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, संबंधित संस्थानों को कर बकाया होने के संबंध में बार-बार नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद निगम की जोन-4 टीम ने नियमानुसार इन संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की। पहली कार्रवाई एम/एस टेकप्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की गई। यह इकाई गुरुग्राम के सेक्टर-16 स्थित जेएमडी पैसिफिक स्क्वायर के जीएफ-202 और 204 में स्थित है। इस संपत्ति पर 34 लाख 61 हजार 639 रुपए का संपत्ति कर बकाया था। दूसरी कार्रवाई पीबीजे एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड पर हुई, जो गुरुग्राम के सेक्टर-30 स्थित स्टार मॉल के एलजी-14 में स्थित है। इस इकाई पर 35 लाख 48 हजार 307 रुपए का संपत्ति कर बकाया था। बकाया राशि जमा न करने के कारण निगम ने इस संपत्ति को भी सील कर दिया। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि शहर में बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे समय पर अपना कर जमा करें, ताकि उन्हें ऐसी दंडात्मक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
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