लुधियाना के साहनेवाल मेन चौक और बाजार क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम और हादसों के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (ईस्ट) जसलीन कौर भुल्लर ने भारी वाहनों की आवाजाही पर दिन के समय प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, 27 मार्च से 31 मार्च 2026 तक साहनेवाल मेन चौक और बाजार में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इन वाहनों को केवल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही गुजरने की अनुमति होगी। पीक आवर्स में ट्रकों, डंपरों और अन्य भारी वाहनों के कारण लगता जाम प्रशासन का कहना है कि पीक आवर्स में ट्रकों, डंपरों और अन्य भारी वाहनों के कारण जाम की स्थिति गंभीर हो रही थी, जिससे आम लोगों को परेशानी के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। पुलिस को सख्ती से लागू करने के निर्देश, इन वाहनों को मिली छूट
आदेश में कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। इनमें पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहन शामिल हैं। इसके अलावा दूध, एलपीजी, सब्जियां और खाद्यान्न जैसी जरूरी वस्तुओं की सप्लाई करने वाले वाहनों को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। जिला प्रशासन से विशेष अनुमति प्राप्त वाहन भी इस दायरे में नहीं आएंगे।एसडीएम ने पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।
Source link
