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सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की चेतावनी: कहा- कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाएं, नहीं तो केस होगा; यूजर भी सोच-समझकर पोस्ट करें

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की चेतावनी:  कहा- कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाएं, नहीं तो केस होगा; यूजर भी सोच-समझकर पोस्ट करें


नई दिल्ली1 घंटे पहले

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केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी जारी की। इसमें कहा गया है कि कंपनियां अश्लील, भद्दे, पोर्नोग्राफिक, बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले और गैर-कानूनी कंटेंट पर तुरंत रोक लगाएं। यदि कंपनियां ऐक्शन नहीं लेंगी तो उन पर केस चलेगा।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (Meity) ने ये एडवाइजरी सोमवार को जारी की थी। PTI न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को रिपोर्ट जारी कर बताया कि एडवाइजरी में इंटरनेट प्लेटफॉर्म को IT एक्ट के संबंध में अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

एडवाइजरी की मुख्य बातें…

अगर सोशल मीडिया कंपनियां कानून और नियमों का पालन नहीं करेंगी, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म और यूजर्स- दोनों पर केस दर्ज किया जा सकता है।

कई प्लेटफॉर्म गलत और अश्लील कंटेंट को पहचानने और हटाने में ढिलाई बरत रहे हैं। इसलिए अब कंपनियों को ऐसे कंटेंट पर नियमित और तेजी से कार्रवाई करनी होगी। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति ऐसा कंटेंट डाले या शेयर न करें जो

  • अश्लील या गंदा हो
  • पोर्नोग्राफिक हो
  • बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा हो
  • बच्चों के लिए नुकसानदायक हो
  • या किसी भी तरह से कानून के खिलाफ हो।

26 दिसंबर: मद्रास HC ने कहा- भारत में भी बच्चों के लिए सोशल-मीडिया बैन हो

मद्रास हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने यह बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता एस विजयकुमार के वकील केपीएस पलानीवेल राजन ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया था। पूरी खबर पढ़ें…

25 दिसंबर: सेना के जवानों को मिली थी सोशल मीडिया चलाने की इजाजत

भारतीय सेना के जवानों को पांच साल बाद 25 दिसंबर को सोशल मीडिया एप्स के इस्तेमाल की परमिशन मिली थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे, लेकिन लाइक, कमेंट करने की अनुमति नहीं है। पूरी खबर पढ़ें…

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सुप्रीम कोर्ट का पोर्न वीडियोज पर सुनवाई से फिलहाल इनकार:कहा- नेपाल में बैन लगाने के बाद क्या हुआ

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