देश में आमजन के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। जिसे बढ़ाने की मांग जोधपुर के ममरुद्र टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से की जा रही है।
देश में केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में हुई वित्त मंत्रालय की GST कौंसिल की बैठक में कई निर्णय लिए गए। इसमें GST में दो स्लैब कर दिए गए। जिसमें अब 5 और 18 प्रतिशत स्लैब कर दिए गए। इसके साथ ही इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव करने को लेकर अधिसूचना जारी
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सरकार ने अपने बजट घोषणा में पुराने ट्रस्टों, गौशाला, NGO को 30 सितंबर तक नवीनीकरण करवाने का प्रावधान ला दिया है, जबकि पहले सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब नवीनीकरण करवाने के लिए ट्रस्ट संचालकों के सामने मुश्किलें है। क्योंकि नवीनीकरण करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है जबकि इस दरमियान उन्हें ट्रस्ट की जमीन को लेकर आवंटन के कागज, एक्टिविटी की सूचना और फोटो, खाते में आने वाले पैसों से लेकर तमाम तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही देवस्थान विभाग से भी रजिस्ट्रेशन करवाना अति आवश्यक कर दिया है । इससे छोटे ट्रस्टों, गौशाला, सोसाइटियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
मरुधरा टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और GST कमेटी के मेंबर PM चौपड़ा ने सरकार से रिटर्न डेट बढ़ाने की मांग की।
इसकी लेकर जानकारी देते हुए मरुधरा टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष PM चौपड़ा ने बताया कि सरकार ने GST में दो स्लैब लागू किए हैं ये सराहनीय कदम है, लेकिन जीएसटी के नियमों में कई बदलाव भी किए गए हैं इसके अलावा इनकम टैक्स के लिए हुए बदलाव भी ट्रस्ट संचालकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं।
सरकार ने आम आदमी, नौकरीपेशा के रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर रखी है, इसके साथ ही साल 2021- 22 के GST के कारण बताओं नोटिस का जवाब देने की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर रखी गई है। वहीं ऑडिट रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है लेकिन खुद सरकार की ओर से समय पर फॉर्म अपलोड नहीं किए गए। इसके चलते कई प्रकार की सामने आ रही है। इसलिए इन तिथि को 30 नवंबर तक बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि समाप्त होने में कम समय होने के चलते व्यापारी से लेकर नौकरीपेशा के लिए भी समस्या उत्पन्न हो रही है। जबकि सितंबर माह में कई अवकाश भी होने की वजह से इतने कम दिनों में रिटर्न भर पाना संभव नहीं है।
सरकार से प्रमुख मांग
– ऑडिट अपलोड करने व रिटर्न भरने की तिथि 30 नवंबर की जाए।
– ट्रस्ट रिनिवल डेट 31 दिसंबर की जाए
– पुराने GST के लिटिगेशन के लिए एक एमनेस्टी स्कीम निकाली जाए, क्योंकि 23 सितंबर से दरों में परिवर्तन होगा।
