मुख्य बातें

दुर्ग में पत्नी की हत्या में पति दोषी, उम्रकैद: कोर्ट ने कहा… ‘चरित्र पर संदेह हत्या का औचित्य नहीं’ – durg-bhilai News

दुर्ग में पत्नी की हत्या में पति दोषी, उम्रकैद:  कोर्ट ने कहा… ‘चरित्र पर संदेह हत्या का औचित्य नहीं’ – durg-bhilai News

भिलाई सुंदर नगर में पत्नी की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चरित्र पर संदेह किसी की जान लेने का औचित्य नहीं है। सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चरित्र पर संदेह किसी की जान लेने का औचित्य नहीं है। बचाव पक्ष ने इसे आरोपी का पहला अपराध बताते हुए नरमी बरतने का अनुरोध किया। हालांकि, अदालत ने सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। क्या है पूरा मामला कैसे हुई वारदात जांच में क्या मिला कोर्ट में क्या हुआ कोर्ट का फैसला



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *