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भास्कर अपडेट्स: भ्रामक विज्ञापन पर IAS कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना, स्टूडेंट्स का नाम और फोटो बिना परमिशन इस्तेमाल किए थे

भास्कर अपडेट्स:  भ्रामक विज्ञापन पर IAS कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना, स्टूडेंट्स का नाम और फोटो बिना परमिशन इस्तेमाल किए थे


24 मिनट पहले

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फोटो AI जनरेटेड है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए 2 कोचिंग संस्थानों ‘आईएएस दीक्षांत’ और ‘आईएएस अभिमन्यु’ पर 8-8 लाख रु. जुर्माना लगाया है।

मिनी शुक्ला (एआईआर 96, सीएसई 2021) और नताशा गोयल (एआईआर 175, सीएसई 2022) ने शिकायत की थी कि उनके नाम और फोटो का बिना अनुमति इस्तेमाल कर उनके परिणामों का गलत तरीके से श्रेय लिया गया।

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