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सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो:  सुप्रीम कोर्ट का UP- बिहार समेत 17 राज्यों को आदेश; 4 महीने का समय दिया

सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो: सुप्रीम कोर्ट का UP- बिहार समेत 17 राज्यों को आदेश; 4 महीने का समय दिया

नई दिल्ली39 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 17 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 1909 के आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों (आनंद कारज) की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था 4 महीने में लागू करें। कोर्ट ने कहा कि नियम न बनने से सिख नागरिकों के साथ असमान…

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