चंडीगढ़ बीमार बेटी ने एक दिन भी नहीं लगाई क्लास: उपभोक्ता आयोग: फीस ब्याज समेत लौटाने होंगे,नियमों का दिया हवाला, 5 हजार ही लौटाए – Chandigarh News
चंडीगढ़ सेक्टर-34 स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान के खिलाफ दाखिल शिकायत में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया है। आयोग ने संस्थान को आदेश दिए हैं कि शिकायतकर्ता से ली गई 45 हजार 294 रुपये की फीस 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाई जाए। साथ ही मानसिक प्रताड़ना और मुकदमे के खर्च के…
