पंजाब के को-ऑपरेटिव सोसाइटी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से झटका: रिटायरमेंट लाभ के दावे खारिज, कहा- राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार – Chandigarh News
पंजाब की सहकारी समितियों से जुड़े हजारों कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 1997 के सेवा नियमों को अवैध करार दे दिया है। अदालत ने साफ किया है कि इन नियमों के आधार पर कर्मचारी ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और अन्य रिटायरमेंट लाभों का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस हरप्रीत…
