मुख्य बातें
केवल हिंदू-बौद्ध-सिख ही अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं:  सुप्रीम कोर्ट का फैसला- धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा भी खत्म हो जाता है

केवल हिंदू-बौद्ध-सिख ही अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा भी खत्म हो जाता है

Hindi News National Supreme Court: Caste Status Lost On Religious Conversion | Hindu, Buddhist, Sikh Only नई दिल्ली1 मिनट पहले कॉपी लिंक फोटो मेटा AI जनरेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई ईसाई…

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