आईपीएस वाई पूरन कुमार। – फाइल फोटो
हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामला की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को नहीं सौंपी जाएगी। बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग वाली याचिका को
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अदालत ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर संदेह करने का कोई ठोस आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच संतोषजनक है और अब तक की कार्रवाई से यह नहीं लगता कि किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात किया गया है।
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