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सुप्रीम कोर्ट बोला- सरकारी कर्मचारियों को SIR ड्यूटी निभानी होगी: BLO पर ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ तैनात करें; यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट बोला- सरकारी कर्मचारियों को SIR ड्यूटी निभानी होगी:  BLO पर ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ तैनात करें; यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी


नई दिल्ली5 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में वोटर्स लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों या राज्य चुनाव आयोगों की तरफ से नियुक्त कर्मचारियों को SIR की ड्यूटी निभानी होगी।

भारत के चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी SIR सहित दूसरे वैधानिक कामों को करने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है कि वे के लिए चुनाव आयोग (EC) को कर्मचारी उपलब्ध कराएं।

कोर्ट ने कहा कि अगर SIR काम में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) के पास काम का बोझ ज्यादा है, तो राज्यों को और स्टाफ को काम पर लगाना चाहिए। बेंच ने कहा- इससे BLO के काम के घंटे कम करने में मदद मिलेगी और पहले से ही नियमित काम के अलावा SIR कर रहे अधिकारियों पर दबाव कम होगा।

2 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट EC से बोला- SIR के लिए डेडलाइन पर पुनर्विचार कीजिए

तमिलनाडु, बंगाल समेत कई राज्यों की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे SIR की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इस मामले पर पिछली सुनवाई 2 दिसंबर को हुई थी।

तब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि वह केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की चल रही तैयारियों को देखते हुए SIR फॉर्म जमा करने की समय सीमा को और बढ़ा दे।

बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के पास भरे हुए फॉर्म अपलोड करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा- इसे और आगे बढ़ाया जाए ताकि जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, उन्हें भी मौका मिल सके।

30 नवंबर: चुनाव आयोग ​​​SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई थी

चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को SIR की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मतदाता जोड़ने-हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा। पहले 4 दिसंबर की समय सीमा थी। वहीं, पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 13 दिसंबर को होगी।

99.53% फॉर्म लोगों तक पहुंचे

शनिवार को चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 51 करोड़ मतदाताओं के लिए बनाए गए गणना फॉर्म में से 99.53% फॉर्म लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। इनमें से लगभग 79% फॉर्म का डिजिटलीकरण भी पूरा हो चुका है। यानी यानी घर-घर से BLO जो फॉर्म भरकर लाते हैं, उनमें लिखे नाम, पते और अन्य विवरण को ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किए जा चुके हैं।

अब जानिए SIR क्या है…

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