हिसार की जिला कोर्ट ने मां की हत्या करने पर पुत्र को दोषी करार दिया है।
हिसार के मंडी आदमपुर स्थित जवाहर नगर में अपनी मां की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी बेटे कमल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) निशांत शर्मा की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट अब 22 दिसंबर को उसे सजा सुनाएगी।
.
यह वारदात 5 जून 2024 को हुई थी। आदमपुर थाना पुलिस ने आरोपी कमल की पत्नी संतोष देवी के बयान पर हत्या का मामला दर्ज किया था।
शिकायत के अनुसार, संतोष देवी की शादी करीब चार महीने पहले जवाहर नगर निवासी कमल से हुई थी। सास रोशनी देवी अलग रहती थीं, जबकि संतोष अपने पति कमल के साथ किराए के मकान में रहती थी।
बेटे को मां के चरित्र पर शक था
घटना वाले दिन कमल ने अपनी पत्नी संतोष को बताया कि उसने अपनी मां को गोली मार दी है। जब संतोष मौके पर पहुंची, तो रोशनी देवी मुंह के बल पड़ी थीं और उनके सिर से खून बह रहा था। संतोष ने तुरंत अपने देवर रूपेश उर्फ भक्कलु को सूचना दी, जिसने डायल 112 पर कॉल की।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की। शिकायत में बताया गया कि कमल को अपनी मां के चाल-चलन पर शक था और इसी रंजिश में उसने हत्या को अंजाम दिया।
बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद कमल को दोषी पाया। अब इस मामले में 22 दिसंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा।
