जोधपुर हाईकोर्ट के नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद अब उदयपुर जिले में भी चिन्हिृत अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश में जो डेथा थे उसमें उदयपुर जिले में ऐसे 29 अतिक्रमण अंकित किए गए है जिन पर अब कार्रवाई होगी। वैसे उदयपुर जिले से जुड़े नेशनल हाइवे किनारे सभी उपखंड मुख्यालयों से रिपोर्ट तैयार कराई जाए तो अतिक्रमण की की यह संख्या और बढ़ जाएगी। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राजस्थान राज्य’ जनहित याचिका में यह रिपोर्टेबल जजमेंट में जो डेटा अंकित थे उसमें उदयपुर जिले में 29 अतिक्रमण चिहिन्त किए गए है और उदयपुर संभाग के अन्य जिलों में भी हाइवे किनारे ये अतिक्रमण है। गौरतलब है कि हाईवे की सड़क सीमा के सेंटर पॉइंट से 75 मीटर तक किसी प्रकार का निर्माण अवैध है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब संबंधित विभागों की और से इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसमें नेशनल हाइवे, सार्वजनिक निर्माण विभाग की टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार करेंगे। वैसे संबंधित उपखंड अधिकारी के साथ अभियान के रूप में कार्रवाई की योजना तैयार की जाएगी। उदयपुर में शहर से सटे पिंडवाडा हाइवे पर उदयपुर से ईसवास से पहले तक ही हाइवे के दोनों तरफ कई अतिक्रमण है। इसी प्रकार डबोक रूट पर भी ऐसी कई जगह स्थिति है। अब इन अतिक्रमणों को हटाने की तैयारी की जाएगी। उदयपुर संभाग में किस जिले में कितने अतिक्रमण
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