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पति की हत्या कराने वाली महिला, उसके प्रेमी को उम्रकैद: कुरुक्षेत्र में अवैध संबंध में दोस्त संग किया मर्डर, खुद मायके बैठी थी – Kurukshetra News

पति की हत्या कराने वाली महिला, उसके प्रेमी को उम्रकैद:  कुरुक्षेत्र में अवैध संबंध में दोस्त संग किया मर्डर, खुद मायके बैठी थी – Kurukshetra News

कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में अवैध संबंध के चलते पति की हत्या करवाने वाली महिला, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी पत्नी बलजिंद्र कौर, उसके प्रेमी जसविन्द्र सिंह और बलजीत सिंह निवासी जलाहा खेड़ी जिला पटियाला पंजाब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब 6 साल पहले जसविंद्र सिंह ने अपने दोस्त बलजीत सिंह के साथ मिलकर घर में घुसकर अपनी प्रेमिका बलजिंद्र कौर के पति मनजीत सिंह (35) को तेजधार हथियार से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया था। घटना के वक्त मनजीत सिंह घर पर अकेला था। दोषी घर की दीवार कूदकर अंदर घुसे थे। मां की शिकायत पर केस हुआ थाना सदर पिहोवा में 21 जुलाई 2020 को पिपली प्लाट अधोया की रहने वाली बलदेव कौर ने शिकायत में बताया था कि उसका बेटा मनजीत सिंह मेहनत मजदूरी करता था। वह अपने दूसरे बेटे रणजीत सिंह के साथ अलग घर रहती है। उसके बेटे मनजीत सिंह की पत्नी बलजिंद्र कौर अपने 8 साल के बेटे गुरसिमरन को साथ लेकर मायके गई हुई थी। पत्नी बोली- फोन नहीं मिल रहा 20 जुलाई की शाम मनजीत खाना लेकर अपने घर चला गया था। अगली सुबह नाश्ता करने के लिए नहीं आया। तभी उसकी पुत्रवधू बलजिंद्र ने फोन पर बताया कि मनजीत का फोन नहीं मिल रहा है, जबकि रात को उसकी मनजीत के साथ बात हुई थी। आज मनजीत उसे लेने के लिए मायके आने वाला है। खून से लथपथ मिला शव वह तुरंत मनजीत के घर गई, तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कमरे में जाकर देखा, तो मनजीत का शव खून से लथपथ पड़ा था। किसी ने गला रेतकर उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए उसकी पत्नी बलजिंद्र कौर, जसविंद्र सिंह और बलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 6 साल बाद आया फैसला इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश की कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर जसविन्द्र सिंह व बलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी। IPC की धारा 460 के तहत 10-10 साल कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पत्नी को कठोर कारावास की सजा इसके अलावा IPC की धारा 120 B के तहत आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की सजा की सजा सुनाई। वहीं दोषी पत्नी बलजिंद्र कौर को IPC की धारा 120 B के तहत आजीवन कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।



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