ठेकेदार 2 सालों से से कर रहा था ठगी
भिलाई के जामुल स्थित सिम्पलेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड में एक ठेकेदार पर 65.68 लाख रुपये के वित्तीय गबन का आरोप लगा है। कंपनी के डीजीएम मनीष कुमार सिंह की शिकायत पर ठेकेदार मोहम्मद अकरम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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आरोप है कि ठेकेदार ने मजदूरों के भविष्य निधि (PF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) और वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि का भुगतान नहीं किया, जबकि कंपनी ने उसे नियमित रूप से भुगतान किया था।
जानकारी के अनुसार, सिम्पलेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड ने 12 दिसंबर 2023 को मोहम्मद अकरम खान के साथ फाउंड्री विभाग में लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस समझौते के तहत, ठेकेदार को हर महीने कंपनी से मिले पैसों से मजदूरों की सैलरी, भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) और GST का भुगतान करना था। आरोप है कि उसने कंपनी से मिली राशि का मिस यूज़ किया और उसे संबंधित सरकारी खातों में जमा नहीं किया।
थाना जामुल में रिपोर्ट की गई है,पुलिस अब इस वित्तीय अनियमितता की जांच में लगी है।
जीएसटी विभाग की सुचना से हुआ खुलासा
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अक्टूबर माह में जीएसटी विभाग ने कंपनी को सूचित किया कि ठेकेदार ने कई महीनों से जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। इस सूचना के बाद, कंपनी ने आंतरिक जांच शुरू की। जांच में यह सामने आया कि ठेकेदार ने न केवल जीएसटी, बल्कि मजदूरों के भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) की राशि भी सरकारी खातों में जमा नहीं की थी। जबकि कंपनी ठेकेदार को समय पर पूरी राशि का भुगतान कर रही थी।
धोखाधड़ी का सीधा असर मजदूरों भविष्य निधि राशि पर
इस वित्तीय अनियमितता का सीधा असर मजदूरों पर पड़ा है। उनके खातों में भविष्य निधि की राशि जमा न होने के कारण उनकी भविष्य निधि प्रभावित हुई है। साथ ही, ईएसआईसी का भुगतान न होने से उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।
इस स्थिति से मजदूरों में भारी असंतोष है, जिससे वर्क प्लेस पर तनाव बढ़ गया है। कंपनी मेनेजमेंट के अनुसार, इस गड़बड़ी के कारण प्रोडक्शन और इंटरनल मेनेजमेंट दोनों प्रभावित हो रही हैं।
65 लाख से ज्यादा की राशि का गबन
कंपनी की विस्तृत जांच में सामने आया कि अलग-अलग महीनों में कुल 65,68,532 रुपए की राशि का गबन किया गया है। यह राशि मजदूरों के वेतन, पीएफ, ईएसआईसी और जीएसटी से जुड़ी थी, जिसे ठेकेदार ने अपने पास रख लिया।
पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी
शिकायत के आधार पर जामुल थाना पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अकरम खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों, बैंक ट्रांजेक्शन और अनुबंध की शर्तों की जांच की जा रही है।
कड़ी कार्रवाई की मांग
कंपनी मेनेजमेंट ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि न केवल मजदूरों के अधिकार सुरक्षित हो सकें, बल्कि भविष्य में इस तरह के मामलों पर भी रोक लग सके।
