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हरियाणा में नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बीच अवैध पोस्टर-बैनर और दीवारों पर लिखाई करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा प्रीवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 का कड़ाई से पालन कराया जाए। आयुक्त ने कहा कि कई उम्मीदवार और राजनीतिक दल सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर अवैध प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जो न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि शहरों की सुंदरता भी बिगाड़ता है। उन्होंने साफ किया कि एक्ट की धारा 3 और 3-ए के तहत किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर पेंट, चॉक, स्याही आदि से लिखना या चिन्हित करना प्रतिबंधित है। 4 पॉइंट में जानिए क्या हैं आदेश…
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