ऊना जिले में आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जिले के सभी आर्म्स लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा कराने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी एवं डीसी ऊना जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिए हैं। सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने हथियार (रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल, शॉटगन) और गोला-बारूद 5 मई तक अपने नजदीकी पुलिस थाने या सरकार द्वारा अधिकृत हथियार डीलर के पास अनिवार्य रूप से जमा करवा दें। सुरक्षित अभिरक्षा और वापसी की प्रक्रिया डीसी ने स्पष्ट किया कि पुलिस और अधिकृत डीलर इन हथियारों को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे। हथियार जमा करते समय धारकों को एक आधिकारिक रसीद दी जाएगी, जिसे संभाल कर रखना होगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी हथियार संबंधित मालिकों को वापस लौटा दिए जाएंगे। इन श्रेणियों को मिलेगी छूट उल्लंघन करने पर होगी जेल जतिन लाल ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इन आदेशों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई लाइसेंस धारक समय सीमा के भीतर हथियार जमा नहीं कराता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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