गढ़ी थाना क्षेत्र के मादलदा गांव में खेत में शव मिलने के बाद परिजनों द्वारा किए गए हंगामे और शव का अनादर करने के मामले में निवर्तमान गढ़ी उपप्रधान दशरथसिंह वाघेला सहित 8 नामजद और अन्य के खिलाफ राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 और बीएनएस (BNS) की धाराओं में मामला दर्ज किया है। गढ़ी थानाधिकारी रमेशचंद्र ने बताया कि 3 मई 2026 को मादलदा गांव के खेत में 58 वर्षीय डूंगरलाल यादव का शव मिला था। सूचना पर जब गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां मौजूद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को उठाने से रोक दिया। भीड़ का नेतृत्व कर रहे दशरथसिंह वाघेला और अन्य लोगों ने मांग रखी कि जब तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं होता और आरोपियों को सामने नहीं लाया जाता, तब तक वे शव नहीं उठने देंगे। शव के ऊपर लगा दिया टेंट, पुलिस से की बदसलूकी पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाया कि मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम जरूरी है। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। उन्होंने पुलिस कार्रवाई में बाधा डालते हुए मौके पर ही टेंट मंगवा लिए। संवेदनशीलता की हदें पार करते हुए एक टेंट सीधे शव के ऊपर ही तान दिया गया और लोग वहां धरने पर बैठ गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी और डीएसपी बाबूलाल रैगर की समझाइश के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ‘चाहे लाश 10 दिन तक सड़ जाए, लेकिन मांग पूरी होने तक नहीं उठने देंगे।’ इन 8 लोगों पर दर्ज हुई FIR दशरथसिंह वाघेला (निवासी वखतपुरा – मुख्य आरोपी) महेश यादव (निवासी मादलदा) नितेश यादव (निवासी मादलदा) कल्पेश यादव (निवासी मादलदा) राहुल यादव (निवासी आमजा) भूरालाल यादव (निवासी आमजा) अशोक यादव (निवासी सतोरा मोहल्ला, परतापुर) सुनील बुनकर इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
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