सोनीपत जिले के खरखौदा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से रेप और धमकी देने के मामले में कोर्ट ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। सोनीपत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जज नरेंद्र की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 56 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 45 हजार रुपए पीड़िता को मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। कोर्ट ने एक साथ सुनाईं कई सजा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सोनीपत ने मामले में दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 6 माह की साधारण कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत 3 वर्ष की कठोर कैद व दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 96 के तहत 5 वर्ष की कठोर कैद व तीन हजार रुपए जुर्माना, धारा 127(2) के तहत एक वर्ष की कठोर कैद सुनाई है। वहीं, 500 रुपए जुर्माना तथा धारा 351(3) के तहत दो वर्ष की कठोर कैद व एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। मेडिकल जांच के बाद आरोपी को भेजा था जेल स्पेशल प्रॉसिक्यूटर विजेंद्र सिंह खत्री ने बताया कि मामला साल 2024 का है और उस दौरान पुलिस जांच के दौरान पीड़िता का सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया गया था। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार करवाया और कई गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने मामले से जुड़े नमूनों को एफएसएल मधुबन करनाल भी भेजा था। फैसले के बाद अदालत की ओर से जिला जेल प्रशासन को वारंट ऑफ कमिटमेंट जारी किया गया, जिसके तहत दोषी को सुनाई गई सजा कानून के अनुसार लागू करने के आदेश दिए गए हैं। साक्ष्यों और बयानों के आधार पर दोषी करार स्पेशल प्रॉसिक्यूटर विजेंद्र सिंह खत्री ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान को आधार मानते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल की सजा सुनाई है और आरोपी मजदूरी का काम करता था। उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की को आरोपी खरखौदा लेकर गया था और वहां पर नाबालिग लड़की के साथ तीन बार रेप किया।
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