सिरसा में नाबालिग से रेप मामले में दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई है। मामले में आज शुक्रवार को डॉ. नरेश सिंघल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा नाबालिग पीड़िता को दो लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता ऐलनाबाद के एक गांव की रहने वाली है और आरोपी युवक उसके रिश्तेदारी में हैं। यह मामला एक साल पुराना है। नाबालिग ने एक साल पहले बच्चे को भी जन्म दिया था, जो मामला काफी चर्चाओं में रहा था। इसके बाद यह मामला पुलिस के पास जा पहुंचा और इस पर सीडब्ल्यूसी ने संज्ञान लिया। मामले में सरकारी वकील अमित मेहता के अनुसार, साल 2025 में पुलिस को दी शिकायत में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बताया कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है और तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी है। उसकी जान-पहचान राजस्थान के युवक के साथ हुई थी, जो रिश्ते में उसकी मौसी का लड़का है। उसका उनके घर पर आना-जाना था। जून 2024 को वह उनके घर पर आया। उस समय उनके माता-पिता व परिवार किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। उसी वक्त उसके व उस मौसी के लड़के के बीच शारीरिक संबंध बने थे। उस समय वह गर्भवती हो गई थी। मार्च 2015 को उसने बच्चे को जन्म दिया और सिविल अस्पताल में डिलीवरी हुई थी।
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