सिवनी जिले की कांहीवाड़ा पुलिस ने प्राणघातक चाकूबाजी के मामले में सोमवार दोपहर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू और दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई सिवनी पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के निर्देशन में की गई। एसडीओपी आशीष भराड़े ने बताया कि कांहीवाड़ा थाने में राजेश उर्फ गोलू ऐरपाचे (निवासी सिद्ध बाबा मोहल्ला, जामुनटोला) ने 17 मई 2026 को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजेश ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 14 मई की रात वह अपने साथी सतीश उर्फ बब्बू कुंजाम (निवासी लुंगसा) के साथ ग्राम कटेगांव में एक बारात में शामिल होने गए थे। बारात के दौरान मजाक में गाली देने को लेकर अज्जू नामक युवक और उसके तीन साथियों से उनका विवाद हो गया था। हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने उस समय मामला शांत करा दिया था। ऐसे दिया घटना को अंजाम बारात से लौटते समय, ग्राम मेहरापिपरिया बाजार चौक के पास दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए चारों आरोपियों ने राजेश और सतीश की बाइक रोक ली। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक आरोपी ने चाकू से सतीश उर्फ बब्बू कुंजाम के पेट में हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। राजेश घटना से घबराकर वहां से भाग गया और अपनी ससुराल में छिप गया। बाद में उसने हिम्मत जुटाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 156/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान बारात में शामिल लोगों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान थाना कुरई क्षेत्र के निवासियों के रूप में हुई। पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 25 आर्म्स एक्ट भी जोड़ी गई है। शिनाख्तगी की कार्यवाही लंबित होने के कारण पुलिस ने फिलहाल आरोपियों के नाम-पते सार्वजनिक नहीं किए हैं।
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