करनाल नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के आदेशानुसार नगर निगम के प्रवर्तन दल ने शुक्रवार को संपत्ति कर डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नेशनल हाईवे स्थित एक सम्पत्ति को सील किया गया, जबकि एक सम्पत्ति मालिक ने सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए मौके पर ही सम्पत्ति कर जमा करवा दिया। निगमायुक्त ने बताया कि कार्रवाई के दौरान नेशनल हाईवे पर मौजूद एक सम्पत्ति पर करीब 11 लाख रुपए सम्पत्ति कर का बकाया था, जिसे नगर निगम में जमा न करवाने के चलते संबंधित सम्पत्ति को सील कर दिया गया। राशि जमा कराने पर एक को छोड़ा इसके अतिरिक्त नेशनल हाईवे पर ही स्थित एक अन्य सम्पत्ति पर जब नगर निगम का प्रवर्तन दल कार्रवाई के लिए पहुंचा, तो सम्बंधित सम्पत्ति मालिक द्वारा करीब 16 लाख रुपये सम्पत्ति कर मौके पर ही ऑनलाईन माध्यम से जमा करवा दिया गया। इसके चलते संबंधित सम्पत्ति को सील नहीं किया गया। सरकार की छूट का उठाएं लाभ नगर निगम आयुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से संपत्ति कर बकायादारों को विशेष राहत प्रदान की गई है। छूट के तहत यदि कोई संपत्ति मालिक 30 जून 2026 तक अपना बकाया संपत्ति कर एकमुश्त जमा करवाता है, तो उसे बकाया राशि पर वर्ष 2024-25 तक लगने वाले ब्याज की माफी का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित संपत्ति मालिक को अपनी प्रॉपर्टी आईडी का स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) करवाना अनिवार्य होगा। समय पर टैक्स जमा कराने की अपील निगमायुक्त ने संपत्ति मालिकों से अपील करते कहा कि वे समय रहते अपना संपत्ति कर जमा करवाएं, ताकि नगर निगम की ओर से की जाने वाली कार्रवाई से बचा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़े बकायादारों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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