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हिमाचल में हथियार जमा न कराने वालों पर कार्रवाई: रोहड़ू-चिड़गांव में लाइसेंसधारकों के खिलाफ केस, 90% से अधिक शस्र जमा – Shimla News

हिमाचल में हथियार जमा न कराने वालों पर कार्रवाई:  रोहड़ू-चिड़गांव में लाइसेंसधारकों के खिलाफ केस, 90% से अधिक शस्र जमा – Shimla News

शिमला पुलिस ने आगामी पंचायत, नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव-2026 के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता के दौरान हथियार जमा न कराने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। ये मामले रोहड़ू और चिड़गांव पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। जिला दंडाधिकारी, शिमला ने चुनावों के दृष्टिगत सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने हथियार संबंधित थाना, पुलिस चौकी या अधिकृत गन हाउस में जमा कराने के निर्देश जारी किए थे। इन आदेशों के अनुपालन में अब तक 90 प्रतिशत से अधिक हथियार जमा किए जा चुके हैं। रोहड़ू-चिड़गांव पुलिस ने विशेष अभियान चलाया निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए रोहड़ू और चिड़गांव पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। दूरदराज क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल संग्रह व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही फोन कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया। लाइसेंसधारकों ने नियमों का पालन नहीं किया अभिलेखों के अनुसार, दोनों थाना क्षेत्रों में कुछ लाइसेंसी हथियार अभी तक जमा नहीं कराए गए हैं। बार-बार सूचना और प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद कुछ लाइसेंसधारकों ने नियमों का पालन नहीं किया, जो जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन है। इन धाराओं के तहत कार्रवाई इस संबंध में रोहड़ू थाने में अभियोग संख्या 55/2026 और चिड़गांव थाने में अभियोग संख्या 50/2026, दिनांक 25.05.2026 को दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(ब) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जारी है।



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