पुनीत कुमार शर्मा | बुलंदशहर2 मिनट पहले
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बुलंदशहर में एक किशोरी के अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी दिलशाद को 10 साल के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना वर्ष 2017 में हुई थी।
अभियुक्त दिलशाद पुत्र इकराम, निवासी मोहल्ला मदार दरवाजा, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलंदशहर पर आरोप था कि उसने 2017 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र की एक किशोरी का अपहरण किया था। इस दौरान उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
इस घटना के संबंध में 14 जुलाई 2017 को थाना खुर्जा नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर 09 सितंबर 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय (न्यायालय, स्पेशल पॉक्सो, जनपद बुलंदशहर) ने अभियुक्त दिलशाद को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक वरुण कौशिक और सुनील शर्मा ने प्रभावी पैरवी की।
