कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के शोषण पर हाईकोर्ट की दो-टूक: कहा- यूज एंड थ्रो नहीं चलेगा, जरूरत कायम तो नियुक्त कर बाद में नहीं निकाल सकते – Chandigarh News
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ हो रहे व्यवहार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकारी और सार्वजनिक शिक्षण संस्थान जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को नियुक्त कर बाद में बाहर नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संस्थान कर्मचारियों के साथ “यूज एंड थ्रो” जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अदालत…
