बैंकों को 15 दिन में करना होगा क्लेम सेटलमेंट: नहीं तो मृतक के नॉमिनी को मुआवजा देना होगा; सावल-जवाब में जानें RBI के नए नियम
नई दिल्ली24 मिनट पहले कॉपी लिंक RBI की नई गाइडलाइन देश के सभी बैंकों को 31 मार्च 2026 से पहले लागू करना होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों को रिवाइज किया है। नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अपने मृतक ग्राहक के बैंक अकाउंट या लॉकर के क्लेम को 15 दिन…
