हरियाणा के वाहन ड्राइवरों को हाईकोर्ट से राहत: HR नंबर बदलवाने पर नहीं लगेगी फीस; 2019 के आदेश रद्द, VIP नंबर वालों को राहत – Haryana News
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए साफ कर दिया है कि पुराने पंजीकरण नंबरों को नई HR सीरीज में बदलवाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकता, चाहे नंबर वीआईपी या पसंदीदा श्रेणी का ही क्यों न हो। जस्टिस जगमोहन बंसल ने हरियाणा सरकार…
