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स्पॉटलाइट- प्रोस्टीट्यूट से संबंध बनाने पर हो सकती है कार्रवाई: कोर्ट ने किस मामले में सुनाया फैसला; देखें वीडियो

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कुछ ही क्षण पहलेलेखक: कृष्णा शुक्ला, अनमोल शर्मा

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भारत में स्वेच्छा से निजी स्थान पर सेक्स वर्कर यानी प्रोस्टीट्यूट के तौर पर काम करना अपराध नहीं है. लेकिन, वेश्यालय चलाना, सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहक ढूंढ़ना, दलाली करना और अब केरल हाईकोर्ट के मुताबिक ग्राहक होना भी अपराध है जो जेल की हवा भी खिलवा स



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