पटना हाईकोर्ट ने राजद विधायक रीतलाल यादव की याचिका पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। विधायक ने वर्तमान विधानसभा चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार के लिए चार सप्ताह की रिहाई की मांग की है।
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दानापुर विधानसभा क्षेत्र से जेल में बंद रीतलाल यादव उर्फ रीतलाल राय ने आपराधिक रिट याचिका दायर की है। याचिका में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अस्थायी रूप से जेल से रिहा करने की अपील की गई है। जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
केजरीवाल के मामले का भी जिक्र किया
याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि यह एक विशेष परिस्थिति है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को जेल से रिहा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कोर्ट के दिए गए कई निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें केजरीवाल के मामले का भी जिक्र किया।
वर्मा ने कहा कि रिट याचिका के माध्यम से भी कुछ दिनों के लिए जमानत पर छोड़ा जा सकता है।
सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को कोर्ट से जमानत लेनी चाहिए थी। शाही ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आपराधिक रिट याचिका में अपने आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा ब्योरा नहीं दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब आगामी 30 अक्टूबर को की जाएगी।
