शाजापुर जिले की एक युवती के साथ ब्लैकमेल और शारीरिक शोषण का गंभीर मामला रविवार को सामने आया है। इंदौर के राजेंद्रनगर थाने में जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद यह प्रकरण घटना स्थल मोहन बड़ोदिया थाने को स्थानांतरित किया गया है।
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मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने बताया कि फरियादिया ने राजेंद्रनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी पंकज परिहार (21), निवासी बरनावद, जिला शाजापुर ने शादी का झांसा देकर वर्ष 2019 से युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए।
अप्रैल 2025 में आरोपी ने किसी और से शादी कर ली, जिसके बाद पीड़िता ने उससे बात करना बंद कर दिया। इस पर आरोपी ने फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से उसे धमकाना शुरू कर दिया। पंकज ने युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
पीड़िता के अनुसार, 17 अक्टूबर 2025 को आरोपी उसे जबरदस्ती शाजापुर से बस में बैठाकर इंदौर ले गया। इंदौर के दत्त नगर, राजेंद्रनगर इलाके में किराए के मकान में रखकर उसने कई बार युवती की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए।
बाद में आरोपी 40 हजार रुपये लेकर युवती को छोड़कर अपने गांव भाग गया। उसने अश्लील वीडियो पीड़िता की मां को भेजे और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।
राजेंद्रनगर पुलिस ने आरोपी पंकज परिहार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64(2)(m), 78, 87, 140(3), 351(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 और आईटी एक्ट की धारा 67(A) के तहत मामला दर्ज किया। जीरो एफआईआर मोहन बड़ोदिया थाने को स्थानांतरित की गई है।
मोहन बड़ोदिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है।
