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जान मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने सोमवार को अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नारायणपुर थाना क्षेत्र के पुरनीघाटी निवासी शमशेर अंसारी, इसहाक अंसारी, नईमुद्दीन अंसारी, अजीमुद्दीन अंसारी, अलीमुद्दीन अंसारी, बहारुद्दीन मियां, जसमुद्दीन मियां, जनाउल अंसारी, सफाउल अंसारी, नसीम मियां, परवेज अंसारी एवं कमरुद्दीन मियां को भारतीय दंड संहिता की धारा 506, 148, 323 एवं 307 के तहत दोषी ठहराया। दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। दोषी करार दिए जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, हालांकि इनमें से चार आरोपी पूर्व से ही न्यायिक हिरासत में थे। आरोपियों के विरुद्ध नारायणपुर थाना कांड संख्या 89/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
