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बांसवाड़ा में दो तस्करों को 12-12 साल की सजा: 1.20 लाख रुपए का जुर्माना, पांच साल पहले बोलेरो से 123 किलो डोडा-चूरा मिला था – Banswara News



फ़ोटो. न्यायालय।

बांसवाड़ा के सल्लोपाट थाना क्षेत्र में बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अदालत ने करीब साढ़े पांच साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दे

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नाकाबंदी के दौरान पकड़ी गई थी मादक पदार्थों की खेप

यह मामला 10 अगस्त 2020 की रात का है। सल्लोपाट थानाधिकारी नागेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ अनास चौकी के सामने नाकाबंदी कर रहे थे। रात करीब 12:55 बजे भीलकुंआ की ओर से आ रही एक सफेद बोलेरो गाड़ी को पुलिस ने रुकवाया।

गाड़ी रुकते ही चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चालक शंकरलाल और पास की सीट पर बैठे भरतलाल को मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं, बीच वाली सीट पर बैठी एक महिला अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गई।

बोलेरो की तलाशी में 123 किलो डोडा-चूरा बरामद

पुलिस ने जब बोलेरो की तलाशी ली, तो सीटों के नीचे रखे 5 प्लास्टिक के कट्टों में 123 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी इस मादक पदार्थ के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस पेश नहीं कर सके।

गिरफ्तार आरोपी शंकरलाल निवासी छालका तलाई और भरतलाल निवासी गांगड़तलाई बताए गए हैं।

कोर्ट में पेश हुए 16 गवाह, 54 दस्तावेजी साक्ष्य

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 54 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपियों के कब्जे से व्यवसायिक मात्रा में डोडा-चूरा बरामद हुआ है।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि इस तरह का अपराध समाज और विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए घातक है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।



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