सिंगरौली जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय पूर्व टोला खुटार में फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। दैनिक भास्कर डिजिटल में खबर प्रकाशित होने के बाद प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक रेवतीरमण शाह को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कराई गई। 27 जनवरी को संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुटार ने विद्यालय पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान स्थानीय लोगों से पूछताछ में फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पुष्टि हुई। जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि यह कृत्य भारतीय झंडा संहिता 2002 के नियमों का उल्लंघन है। झंडा संहिता के अनुसार, फटा या मैला-कुचैला राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इस मामले में प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक रेवतीरमण शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय में प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया, जिसे असंतोषजनक पाया गया। शिक्षा विभाग के अनुसार, यह कृत्य पदीय दायित्व के प्रति लापरवाही और शैक्षणिक कार्यों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इसके बाद, मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत रेवतीरमण शाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगदरा, विकासखंड चितरंगी निर्धारित किया गया है। निलंबन के दौरान वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़ी किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
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