चंडीगढ़ में एक ज्वेलर से 5 लाख रुपये रिश्वत मांगने के मामले में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर बलवंत सिंह और 2 बिचौलियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में 8 मई से नियमित सुनवाई शुरू होगी। आरोपियों में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर बलवंत सिंह के अलावा जैनेंद्र सिंह और हरपाल सिंह शामिल हैं। तीनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत केस चलेगा। ज्वेलर ने सीबीआई से की थी शिकायत सीबीआई ने यह मामला सेक्टर-23, चंडीगढ़ के ज्वेलर सुखजीत सिंह की शिकायत पर दर्ज किया था। सुखजीत ने बताया था कि 29 मार्च 2024 को यमुनानगर साइबर सेल की एक टीम उसकी दुकान पर पूछताछ के लिए आई थी। इस टीम में इंस्पेक्टर बलवंत सिंह भी शामिल था। पूछताछ के दौरान बलवंत सिंह ने सुखजीत से विक्रमजीत नाम के व्यक्ति के बारे में सवाल किए। सुखजीत ने बताया कि वह उसका जानकार है और उनके बीच पैसों का लेन-देन भी है। इसके बाद इंस्पेक्टर ने कहा कि विक्रमजीत और एक महिला को धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिया गया है और उन्होंने सुखजीत का नाम भी लिया है। आरोप है कि इसके बाद इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने सुखजीत को किसी आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी और 40 लाख रुपये रिश्वत की मांग की। बाद में यह सौदा पांच लाख रुपये में तय हो गया। ट्रैप लगाकर पकड़ा गया था इंस्पेक्टर इस बीच सुखजीत सिंह ने सीबीआई से संपर्क कर पूरी जानकारी दी। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और रिश्वत लेते समय इंस्पेक्टर बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में मामले में 2 बिचौलियों की भूमिका भी सामने आई। फिलहाल तीनों आरोपी जमानत पर हैं।
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