बच्ची के शव मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की थी।
नरसिंहपुर जिले के करेली अंतर्गत सासबहू गांव में नवजात बच्ची की हत्या करने वाली मां को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी महिला पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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यह दिल दहला देने वाली घटना 27 जुलाई 2025 की है। सासबहू गांव में तालाब के पास कचरा फेंकने की टंकी में एक नवजात बच्ची का लहूलुहान शव मिला था।
पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची के गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे और उसकी हत्या करीब 6-7 घंटे पहले की गई थी।
फैसला नरसिंहपुर कोर्ट ने सुनाया है।
ब्लेड से रेता था गला
विवेचना के दौरान पुलिस ने द्रोपती उर्फ मुंडो रजक को पकड़ा। महिला ने पहले दावा किया कि बच्ची मृत पैदा हुई थी, इसलिए उसने उसे कचरे में फेंक दिया।
हालांकि, पुलिस ने वह ब्लेड बरामद कर लिया जिससे बच्ची का गला काटा गया था। इसके बाद 28 जुलाई को आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रेमलता खरे ने पैरवी की। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस ने शव बरामद कर दफना दिया था।
नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी नवजात बेटी को कचरे में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। उसने पुलिस को बताया कि वह पति से अलग रहती है। अवैध संबंध छिपाने के इरादे से नवजात को फेंका था। पढ़ें पूरी खबर…
