राजस्थान में 1 अप्रैल से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा होगा, वहीं प्रदेश में निजी यात्री वाहनों के लिए भी सख्त नियम लागू होंगे। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय भी बदलेगा।
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प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होगा। अब जानिए, प्रदेश में 1 अप्रैल से क्या-क्या बदलाव होंगे…
हाईवे पर सफर होगा महंगा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जयपुर से अलग-अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी की है। इसमें जयपुर में रिंग रोड, जयपुर-किशनगढ़, जयपुर-सीकर और जयपुर-दौसा हाईवे पर बने टोल प्लाजा शामिल हैं। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी।
NHAI की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जयपुर से दिल्ली जाने वाले पुराने हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर, जबकि जयपुर-किशनगढ़ हाईवे पर ठीकरिया, बड़गांव, रिंग रोड पर सीतारामपुरा, हिंगोनिया और जयपुर-सीकर राजमार्ग पर टाटियावास टोल बूथ पर बढ़ोतरी की गई है।
यह बढ़ोतरी 5 से लेकर 20 रुपए तक की है। रिंग रोड पर प्राइवेट के अलावा हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहां केवल भारी कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल रेट में 5 से लेकर 20 रुपए तक बढ़ोतरी की गई है। NHAI ने कार के लिए बनाए जाने वाले सालाना पास की कीमतों में 75 रुपए की बढ़ोतरी की। (पढ़ें पूरी खबर)

कारों के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं
NHAI की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इन सभी टोल बूथ पर कारों के लिए टोल दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ज्यादातर बढ़ोतरी कॉमर्शियल या उससे बड़े भारी वाहनों के लिए हुई है।

रणथंभौर में सफारी का समय बदलेगा
रणथंभौर (सवाई माधोपुर) के डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल से सफारी के समय में बदलाव किया जाएगा। नए समय के अनुसार, मॉर्निंग सफारी सुबह 6 से 9:30 बजे तक और इवनिंग सफारी दोपहर 3 से शाम 6:30 बजे तक संचालित होगी।
अभी सफारी का समय सुबह 6:30 से 10 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 6 बजे तक निर्धारित है।
जयपुर के आमेर में हाथी सवारी के समय में बदलाव किया जाएगा। 1 अप्रैल से सवारी का समय सुबह 7 से 10:30 बजे तक ही रहेगा। अभी यह समय सुबह 7 से 11:30 बजे तक है।

प्रदेश की अदालतों का भी बदलेगा समय
राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों के समय में बदलाव किया गया है। आगामी 13 अप्रैल से अदालतों में ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी लागू हो जाएगी। अदालती कार्यवाही सुबह 8 बजे से शुरू होगी। यह नई व्यवस्था 28 जून तक पूरे प्रदेश में प्रभावी रहेगी।
अधिसूचना के अनुसार, हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इस बीच सुबह 10:30 से 11 बजे तक आधे घंटे का मध्यांतर (ब्रेक) रहेगा। वहीं, हाईकोर्ट के कार्यालय का समय सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक तय किया गया है, जिसमें 10:30 से 10:45 बजे तक 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा।
ट्रायल कोर्ट का शेड्यूल
प्रदेश की सभी ट्रायल या अधीनस्थ अदालतों में भी सुनवाई का समय सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन अदालतों में सुबह 10 से 10:15 बजे तक 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। इन अदालतों के कार्यालय का कार्य सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक संचालित होगा।
