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पंजाब-चंडीगढ़ की बड़ी खबरें: पटाखा गोदाम में विस्फोट, कर्मचारी झुलसे; लेजर वैली में कार दौड़ाने वाला सफाई करेगा, जुर्माना भी लगा – Mohali News

पंजाब-चंडीगढ़ की बड़ी खबरें:  पटाखा गोदाम में विस्फोट, कर्मचारी झुलसे; लेजर वैली में कार दौड़ाने वाला सफाई करेगा, जुर्माना भी लगा – Mohali News

फाजिल्का में अबोहर के पटेल पार्क स्थित विज हॉल के नजदीक देर रात एक दुकान में पटाखों और ज्वलनशील सामग्री के भंडार में भीषण विस्फोट हो गया। इस धमाके से आसपास की चार दुकानें और एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट में राधा चुग और दुकान संचालक के कुछ कर्मचारी घायल हो गए। उन्हें तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और प्रशासन ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और भीड़ को नियंत्रित किया। हादसे के कारणों को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ लोगों ने सिलेंडर फटने की आशंका जताई है, जबकि अन्य इसे पोटाश या पटाखों के कारण हुआ विस्फोट बता रहे हैं। देर रात तक पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा रहा और आग बुझाने का काम जारी रहा। चंडीगढ़ लेजर वैली में कार दौड़ाने वाले को सफाई करने की सजा, जुर्माना भी लगा चंडीगढ़ के सेक्टर-10 स्थित लेजर वैली के वॉकिंग ट्रैक पर क्रेटा कार दौड़ाने वाले मोहाली के साहिल कौशल को सीजेएम कोर्ट ने कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साहिल पर डेंजरस ड्राइविंग के लिए 5 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही 4 दिनों तक लेजर वैली में ही साफ-सफाई करने का आदेश दिया है। सजा के आदेश नगर निगम कमिश्नर को भेज दिए गए हैं। निगम कर्मचारी साहिल की अटेंडेंस लगाएंगे। सजा पूरी होने के बाद निगम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करेगा। जेल भेजने के बजाय आरोपी में अनुशासन लाना और उसे भविष्य के लिए सुधारने का मौका देना है। 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगा मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी ने डीएल और आरसी पेश कर दी, इसलिए दो उल्लंघनों पर जुर्माना नहीं लगा। हालांकि, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने (डेंजरस ड्राइविंग) के मामले में कोर्ट ने 5 हजार का जुर्माना लगाया। राज्य की ओर से एएपी अनिल कुमार पेश हुए। सुनवाई शाम को छुट्टी के समय की गई। अनुपालन रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोर्ट केस की फाइल बंद करेगा। कोर्ट बोला- ट्रैक पैदल और साइकिल वालों के लिए कोर्ट ने कहा कि वॉकिंग ट्रैक केवल पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए है, वहां कार चलाना गंभीर अपराध है। आरोपी ने न केवल लोगों की जान जोखिम में डाली, बल्कि परमिशन होने का झूठ भी बोला। जानिए क्या था मामला? आरोपी इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। शूटिंग के दौरान वह कार ट्रैक पर ले गया था। सैर कर रहे किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर पुलिस और निगम कमिश्नर को भेज दिया था। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर गाड़ी कब्जे में ली और 18 हजार रुपये के चालान काट दिए। इसमें बिना लाइसेंस, आरसी और डेंजरस ड्राइविंग जैसे उल्लंघन शामिल थे। आरोपी ने पुलिस से दावा किया था कि उसके पास भारी सामान ले जाने की अनुमति है, जो जांच में पूरी तरह झूठा निकला।



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